Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा रद्द कर दी है। एकलपीठ ने पाया कि परीक्षा प्रणाली में भाई-भतीजावाद और पक्षपात के संकेत मिले थे और इसे निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं किया गया था।
इस फैसले के बाद 216 पटवारियों का राजस्व निरीक्षक बनने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। कोर्ट ने कहा कि अब इन याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा सकता।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पटवारी से राजस्व निरीक्षक के लिए नई परीक्षा आयोजित की जाए, जो पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी न हो। यह मामला उन 216 पटवारियों से जुड़ा है जिन्होंने पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में धांधली और पक्षपात का आरोप लगाया था। कोर्ट ने आरोपों की जांच के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया।

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